स्थानीय अपराध शाखा, पालघर द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही।

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आगामी आम विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 15/10/2024 से पूरे महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. तदनुसार, श्री. बालासाहेब पाटिल, पुलिस अधीक्षक पालघर ने जिले के सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारियों और सभी पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारियों और स्थानीय अपराध शाखा पालघर को पालघर जिले, आईएसएम में चल रहे अवैध व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया है जो बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखते हैं। तदनुसार, स्थानीय अपराध शाखा, पालघर ने 24/10/2024 को रात लगभग 11.00 बजे अवैध शराब का स्टॉक रखने वाले व्यक्ति की जानकारी ली, आरोपी शशांक अशोक धोडी उम्र 32 वर्ष निवासी घोलवड पुलिस स्टेशन। वेवजी नानापाडा तलासरी जिला. पालघर में उनके आवास के पिछले हिस्से में एक शेड है, जिसकी कुल कीमत 27,19,680/- रुपये है, जबकि उन्हें महाराष्ट्र राज्य में बिक्री के लिए प्रतिबंधित शराब का भंडारण करते हुए पाया गया था। 1) रॉयल स्टेक क्लासिक कंपनी की 180 एमएल रॉयल व्हिस्की की कुल 133 पेटियां, कीमत 12,12,960/- रुपये, एक पेटी में 48 बोतलें, एक बोतल का स्थानीय विक्रय मूल्य 190 रुपये, इस प्रकार कुल 6384 बोतलें और 1149.12 लीटर 2) 1,24,800/- मैजिक मोवमेटस ग्रीन एप्पल फ्रूट वोदका 750 मिली कुल 13 पेटी 12 बोतल एक पेटी में स्थानीय विक्रय मूल्य 800 रूपये प्रति बोतल कुल 156 बोतल एवं 117 लीटर। 3) 180 एमएल के मैजिक मूवमैट्स ग्रीन एप्पल फ्रूट वोदका के कुल 15 डिब्बे, कीमत 1,44,000/- रुपये। एक डिब्बे में 48 बोतलें एक बोतल का स्थानीय विक्रय मूल्य 200 रुपये है तो कुल 720 बोतलें और 129.6 लीटर। 4) 83,520/- मूल्य की ओल्ड मॉन्क डिलक्स रम ट्रिपल एक्स 180 एमएल की 12 पेटी में 48 बोतलें हैं, एक बोतल की स्थानीय बिक्री कीमत 145 रुपये है, जो कुल 576 बोतलें और 103.68 लीटर है। 5) रॉयल स्टेक कंपनी की कीमत 6,55,200/-, कुल 750 एमएल की 70 पेटी, एक पेटी में 12 बोतल, एक बोतल का स्थानीय विक्रय मूल्य 840 रुपये, कुल 780 बोतल व 630 लीटर।6) रूपये 4,68,480/- कुल 61 पेटी इंपीरियल ब्लू कंपनी हैण्ड पिक व्हिस्की 180 मि.ली. एक डिब्बे में 48 बोतलें। एक बोतल की स्थानीय बिक्री कीमत 160 रुपये है। कुल 2928 बोतलें और 527.04 लीटर। 7) रूपये 30,720/- कुल 04 पेटी इंपीरियल ब्लू कम्पनी हैण्ड पिक व्हिस्की 750 मि.ली. एक डिब्बे में 12 बोतलें. एक बोतल की स्थानीय बिक्री कीमत 640 रुपये है। कुल 48 बोतलें और 36 लीटर। कुल 2,692.8 लीटर कीमती 27,19,680/- रूपये जप्त किया गया है। इस संबंध में घोलवड पुलिस ठाणे गुर क्रमांक 147/2024 महाराष्ट्र निषेध अधिनियम धारा 65 (ई) में मामला दर्ज किया गया है और अपराध की जांच घोलवड पुलिस ठाणे नियुक्त पौपानी/परमेश्वर जाधव द्वारा की जा रही है. उक्त कार्यवाही में. श्री। बालासाहेब पाटिल, पुलिस अधीक्षक, पालघर, श्री. श्री। पालघर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनायक नारले के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार. अनिल लाड, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, दहानू प्रभाग, पोनी/प्रदीप पाटिल, स्थानीय अपराध शाखा पालघर, सपोनी/गजानन पडलकर, प्रभारी अधिकारी घोलवड पुलिस स्टेशन, श्रेपौपानी/सुनील नलावडे, पोहवा/संदीप सूर्यवंशी, पोहवा/नरेंद्र पाटिल, पोहवा/ कैलास पाटिल, पोहवा/दिनेश पाटिल, पोहवा/दीपक राऊत, पोहवा/राकेश पाटिल, पोन/विशाल नांगरे सभी नाम। स्थानिक अपराध शाखा, पालघर द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया।

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