पटना जिले में दिनांक 25/12/2025 तक ठंड को देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियाँ स्थगित।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।आदेशजिले में अत्यधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-18078/ विधि, दिनांक-10.12.2025 के क्रम में मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षा के शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 04:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 19.12.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 25.12.2025यह आदेश दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया
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