वापी नगर पालिका के कार्य से नाखुश चला स्थित निरंकारी नगर माह्यावंशी फलीया के रहवासी।

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वकील श्री शशांककुमार अनिलकुमार मिश्रा जो मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय शिष्टमंडल के गुजरात राज्य काउंसलर है उनको चला स्थित निरंकारी नगर माह्यावंशी फलीया में हो रहे गैर कानूनी और दूसरों को पानी से वंचित रखने के संदर्भ में एक लिखित में फरियाद प्राप्त हुई जिसमें वकील श्री शशांक कुमार अनिल कुमार मिश्रा द्वारा वलसाड जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले की लिखित में जानकारी दी गई बता दें कि फरियाद करने वाले लोग वहां के रहवासी हैं और उन्हें सरकारी पानी के मोटर से पानी लेने के लिए दूर रखा जा रहा हैं जैसा कि फरियादी ने लिखित में वकील श्री शशांक कुमार अनिल कुमार मिश्रा का साथ मांगा और उन्हें लिखित में बताया गया।इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तारीख 23 मई 2023 को वकील श्री शशांककुमार अनिलकुमार मिश्रा द्वारा लिखित में वलसाड जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले के बारे में सूचित किया गया जिसमें वकील श्री शशांककुमार अनिलकुमार मिश्रा ने कहा की पानी एक मौलिक अधिकार है और साफ पानी देना यह सरकार का कर्तव्य है और जो इनसे दूर रखें उन पर कड़ी कार्यवाही करे। वापी चला गांव वालो को उनका अधिकार जिसमें साफ पानी मिले ये होना चाइए। इस पूरे मामले को वलसाड जिला कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लिया गया और तारीख 26 मई 2023 को वलसाड जिला कलेक्टर द्वारा वापी शहर मामलतदार और वापी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को पत्र जारी किया गया जिस पत्र के अनुसार वलसाड जिला कलेक्टर द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही करने को कहा गया है और 2 दिन के अंदर यह पूरी घटना के अंदर जो कार्यवाही हुई उसे वलसाड जिला कलेक्टर को सूचित करने को कहा गया है बता दें की वकील श्री शशांककुमार अनिलकुमार मिश्रा जो आए दिन लोगों की समस्या और सरकारी चीजों का गलत उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं।

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